उदयपुर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से उदयपुर नगरीय निकाय सीमा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा कर्फ्यू अवधि में सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 9 बजे से बंद किए जाने एवं संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्तियो के लिए रात्रि 10:00 बजे घर पहुंचने के आदेश जारी करने के साथ ही सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में उदयपुर नगर निकाय क्षेत्र मे प्रशासन एवं पुलिस द्वारा एडीएम शहर,एसडीएम गिरवा,एसडीएम बड़गांव,तहसीलदार गिरवा,तहसीलदार बड़गांव ,डीवाईएसपी पूर्व,डीवाईएसपी पश्चिम एवम थानाधिकारी सहित कुल 14 संयुक्त टीमें बनाकर रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान रात्रि 9 बजे पश्चात व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने की कार्यवाही की गई उक्त रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान चालान काटे गए।

इस दौरान बिना मास्क पहने व्यक्तियों के कुल 35.. चालान काटकर .राशि.17500..रुपए वसूल की गई। इसी प्रकार बिना सोशल डिस्टेंसिंग पायेजाने पर .276. चालान काटकर राशि…29200.रुपए वसूली गयी।

अतिरिक्त कलेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू की अनु पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इस दौरान निर्देशों के अनुपालन नहीं पाए जाने पर दुकानें सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

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