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मेडिकल मोबाइल वैन संचालित नहीं होने के मामले में दोषी फर्म का अनुबंध रद्द तथा भुगतान रोका

मेडिकल मोबाइल वैन संचालित नहीं होने के मामले में दोषी फर्म का अनुबंध रद्द तथा भुगतान रोका

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र अलवर में मेडिकल मोबाइल वैन संचालित नहीं होने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सेवाप्रदाता फर्म को भी अनुबंध की शर्तों के अनुसार सेवाएं नहीं देने के लिए दोषी मानकर कार्रवाई करते हुए अनुबंध समाप्त कर भुगतान रोक दिया गया है।

श्री मीणा ने कहा कि मेडिकल मोबाइल वैन के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दूसरी फर्म से अनुबंध किया गया है। इस फर्म द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा आज या कल से ही उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वैन के अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ, ड्राइवर तथा दवाइयों आदि सभी व्यवस्थाएं भी नई फर्म द्वारा ही की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित की जाने वाली मेडिकल मोबाइल वैन का संचालन विगत दो माह से नहीं होने की शिकायतों की जांच में कि तत्‍कालीन मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी,  अलवर को जिम्मेदार माना गया है। विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल पद से हटा दिया गया है तथा नोटिस देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सेवाप्रदाता फर्म के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए फर्म के तीन करोड़ के भुगतान को रोक दिया गया है।

इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक श्री संजय शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि विधानसभा क्षेत्र अलवर में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत् मोबाइल मेडिकल वैन का दिसम्‍बर 2022 से भौतिक रूप से संचालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बाबत अखबारों में प्रकाशित खबरों के आधार पर जांच कमेटी बनाकर संबंधित सेवा प्रदाता के विरूद्ध आवश्‍यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तत्‍कालीन मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी,  अलवर को पर्यवेक्षणीय कार्य में लापरवाही हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अनुशासनात्‍मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा सम्‍बन्धित सेवाप्रदाता फर्म के अनुबंध को समाप्‍त किया जा चुका है।

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